हेलमेट नहीं पहनने से इंदौर में छह महीने में 71 मौतें, 1011 को सिर में गंभीर चोट
इंदौर शहर में बुधवार को 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' अभियान के छठे दिन भी पेट्रोल पंपों पर सख्ती नजर आई। पंपों के बाहर बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों की कतारें नजर आईं। ये चालक दूसरों से हेलमेट मांगकर पेट्रोल भरवाते नजर आए। यातायात विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले छह महीने में हेलमेट नहीं पहनने वाले 71 दो पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और 1011 को सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
इसकी वजह यह है कि ऐसे आदेश का पूरी तरह पालन करवाने के लिए न तो ठोस रणनीति है और न ही सिस्टम। अभी कलेक्टर आशीष सिंह के एक अगस्त को नो हेलमेट-नो पेट्रोल के आदेश के बाद जरूर सख्ती चल रही है। इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। इसमें उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालक को एक साल की जेल या पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है।
रिपोर्टर: दीपक रावत
प्रकाशन तिथि: 07 अगस्त 2025
स्थान: शिवपुरी, मध्य प्रदेश

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