शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को हत्या के मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 9-9 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया ने पैरवी की। मामला करैरा थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर का है। यहां 13 अगस्त 2021 को ट्रांसफॉर्मर में तार डालने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के जगत सिंह पर दूसरे पक्ष के 9 लोगों ने हमला कर दिया।

 

आरोपी आदर्श बुंदेला, राजदीप परमार, राजपाल बुंदेला, पुष्पेंद्र बुंदेला, बहादुर सिंह ठाकुर, कैहर सिंह ठाकुर, रामराजा परमार, प्यारेलाल परमार और युवराज परमार ने मिलकर कुल्हाड़ी, लाठी, लोहे के सरिए और लुहांगी से हमला किया। हमले में जगत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। करैरा पुलिस ने मामले की जांच के बाद सभी 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया।

 

लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने अदालत के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है।