पालतू कुत्ते ने काटा पड़ोसी को, मुंबई कोर्ट ने मालिक को 4 महीने की सजा सुनाई

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक व्यक्ति के पालतू कुत्ते ने उसके पड़ोसी को काट लिया. ये मामला शहर के वर्ली स्थित अपार्टमेंट का है. अब इस मामले में कोर्ट ने 40 साल के व्यक्ति को चार महाने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगया है. इस मामले में आरोपी व्यक्ति का नाम ऋषभ पटेल है. कोर्ट ने उसे जानबुझकर चोट पहुंचाने और पालतू जानवर के साथ लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी ठहराया है.
इस मामले में पीड़ित का नाम रमेश शाह है. ये घटना वर्ली स्थित अपार्टमेंट में उस समय घटी जब वहां लिफ्ट का दरवाजा खुला. जानकारी के अनुसार, पीड़ित रमेश शाह, उनका देढ़ साल का बेटा और घरेलू नौकर अनुज सिंह चौथी मंजिल से नीचे आ रहे थे. इसी दौरान रमेश शाह ने ऋषभ पटेल से कहा कि उनका बेटा कुत्तों से डरता है. इसलिए वो थोड़ी देर लिफ्ट में चढ़ने से रुक जाएं, लेकिन पटेल ने रमेश शाह की बात को अनसुना कर दिया औऱ अपने कुत्ते हस्की को जबरन खींचते हुए लिफ्ट में प्रवेश कर लिया.
कोर्ट ने क्या कहा?
इसके बाद हस्की ने रमेश शाह की बांह पर काट लिया. फिर वो अपने बेटे और नौकर के साथ बाहर निकल गए, लेकिन ऋषभ पटेल ने उनका पीछा करते हुए कहा कि उनको जो करना है कर लें. फिर शाह ने अपना इलाज करवाया. बाद में पुलिस में शिकायत दी. इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने कहा कि सासीटीवी में साफ तौर पर आरोपी को अपने कुत्ते को जबरन लिफ्ट में घसीटते देखा जा सकता है. इससे साफ पता चलता है कि उसे न तो लिफ्ट में मौजूद लोगों की चिंता थी और न ही अपने पालतू जानवर की. कोर्ट ऐसे काम के लिए वो आरोपी से बहुत नरमी से पेश नहीं आ सकती.
इस मामले की सुनावाई के दौरान पीड़ित और उनके नौकर ने बयान दिए. बचाव पक्ष की ओर से इलाज में देरी करने और शुरुआती तौर पर ऐंटी-रेबीज इंजेक्शन न लेने की बात कही गई और बचाव की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट ने गवाहों के बयान को विश्वसनीय माना और आरोपी को सजा सुना दी.